प्रियंका गांधी के सरकारी बंगले का आवंटन रद्द, 1 अगस्त तक खाली करने का आदेश

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary) को मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है. अब उन्हें 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा. कांग्रेस नेता से 35 लोधी इस्टेट वाला बंगला वापस ले लिया गया है. प्रियंका गांधी को एसपीजी सिक्योरिटी (SPG Security) मिली हुई थी इसलिए ये बंगला मिला हुआ था. उनको मिली एसपीजी सिक्योरिटी पहले ही हटाई जा चुकी है.

21 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी को ये बंगला आवंटित हुआ था. तब से लेकर अभी तक वो और उनका परिवार वहां रहता आ रहा है. अब बंगला खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. केंद्र सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने ये आदेश दिया है.

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा आवास ‘35 लोधी स्टेट’ खाली करना पड़ेगा क्योंकि जेड प्लस (Z Plus) की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती.

सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी और उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी. मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में बंगला खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा.

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