Allahabad High Court News

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटी को भी नौकरी पाने का अधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि एक शादीशुदा बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है.
- Advertisement -spot_img

Latest News

- Advertisement -spot_img

Bhartiya Samachar

भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार