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मजहब के नाम पर वोट मांगना गैर-कानूनी : सुप्रीम कोर्ट

चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। कोर्ट ने भाषा और समुदाय के नाम पर भी वोट मांगने को गैर-कानूनी करार दिया है।
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