इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को राहत देते हुए भूमि अधिग्रहण मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।मायावती पर एक जनहित याचिका में गौतमबुद्धनगर के बादलपुर गांव की जमीन को अधिग्रहण मुक्त कराकर बेचने के आरोप लगे थे। जनहित याचिका दायर करते हुए में संदीप भाटी नाम के शख्स ने जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया था और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यों की बेंच ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी।
दरअसल नोएडा के बादलपुर गांव में 47433 वर्गमीटर की खेती वाली जमीन में आबादी दिखा कर करोड़ों रुपये मुआवजे के तौर पर बांटे जाने की बात सामने आई थी।साथ ही मुआवजे के पैसे में हेराफेरी का आरोप मायावती पर भी लगा था। जिसके बाद एक याचिका दायर कर मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी।