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Covid -19 : महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, सिनेमा हॉल, कार्यालयों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की

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महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. कोविड-19 महामारी को लेकर जब तक केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू है, तब तक नियमों का उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा.

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. महाराष्ट्र में सोमवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या फिर 15,000 से अधिक हो गई

प्रतिष्ठान (सिनेमा हॉल, होटल, कार्यालय) यह सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों के मास्क पहनने के नियम और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं. ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी. स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों पर 50 फीसदी क्षमता का नियम लागू नहीं होगा.

राज्य की अधिसूचना में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाए.सरकार ने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक एकत्रीकरण को मंजूरी नहीं दी जाएगी जबकि विवाह समारोह में 50 फीसदी से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

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