केंद्र सरकार ने Unlock-3 Guidelines की गाइडलाइंस जारी करते हुए 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है. साथ ही नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है. हालकिं मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल (Health Protocal) का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना. गृह मंत्रालय की तरफ़ से कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है
वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी.
सरकार ने कहा कि नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर के लिए है. 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा. गृह मंत्रालय ने बताया कि आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं. संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है.
गृह मंत्रालय की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी.