लॉकडाउन (Lockdown) 3.0 में पंजाब सरकार (Punjab Government) शराब (Liquor) की होम डिलीवरी (Home Delivery) की अनुमित दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जो दुकानें खोलने की परमिशन है, उसमें शराब की दुकानों को भी खोले जाने की परमिशन दी जाएगी. इसके बाद शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है.
दरअसल, शराब व्यापारियों ने पंजाब सरकार से होम डिलीवरी की परमिशन मांगी है या फिर सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की मांग उठाई है. ऐसे में पंजाब सरकार होम डिलीवरी की परमिशन दे सकती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला 7 मई को होगा.
इधर, छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है. एक ग्राहक एक बार में 5000 ml तक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जिसकी डिलीवरी का शुल्क 120 रुपये होगा.
बता दें कि सोमवार से देश में लॉकडाउन के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई. कोरोना के कारण लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि, इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है. सोमवार से देश के कई शहरों में शराब की दुकानें खुल भी गईं.
चंडीगढ़ में राशन की दुकानों के साथ ही शराब की दुकानों के बाहर भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी. 23 मार्च से ही बंद चल रही शराब की दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन नजर आई.