एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के उन आरोपों से बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में इनकार किया कि उन्होंने अपने पाली हिल बंगले में अवैध ढांचागत बदलाव किए थे. इस बंगले के कुछ हिस्सों को बीएमसी ने 9 सितंबर को तोड़ दिया था.
अपनी याचिका पर बीएमसी के जवाब के बाद अदालत में एक और हलफनामा देते हुए कंगना ने कहा कि उन्होंने अवैध रूप से कोई ढांचागत बदलाव या मरम्मत नहीं कराई थी. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि तोड़फोड़ को अवैध घोषित करने और बीएमसी द्वारा मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग वाली उनकी याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. हलफनामे में उन्होंने कहा, ”मैं इस बात से इनकार करती हूं कि मैंने गैरकानूनी रूप से कुछ जोड़ा या बदलाव किया जैसा कि आरोप लगाया गया है.”
बीएमसी ने पिछले हफ्ते अपने वकील जोएल कार्लोस के जरिए रनौत की याचिका के जवाब में जस्टिस एस जे कथावाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया था. नगर निकाय ने कहा था कि एक्ट्रेस ने इमारत में बिना इजाजत अहम ढांचागत बदलाव किए थे. उसने कहा कि बीएमसी अधिकारी नौ सितंबर को उन बदलावों को तोड़ने के दौरान सिर्फ नियमों का पालन कर रहे थे.नगर निकाय ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह रनौत की याचिका को रद्द कर दे और उन पर याचिका दायर करने का जुर्माना भी लगाए जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग थी. वहीं, रनौत ने बीएमसी के जवाब के बाद अपने हलफनामे में कहा कि नगर निकाय ने पर्याप्त समय दिए बिना उनकी संपत्ति के हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर वैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है.
उन्होंने पहले कहा था कि बीएमसी ने उन्हें तोड़फोड़ के नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया और उसके नोटिस पर उनके जवाब को जल्दबाजी में खारिज कर दिया.
रनौत ने कहा कि बीएमसी ने नौ सितंबर को उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की क्योंकि बीएमसी ने उनके बंगले के बगल में स्थिति फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बंगले में कथित अवैध बदलावों को लेकर उन्हें भी नोटिस जारी किया था लेकिन मल्होत्रा को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया. हाईकोर्ट द्वारा कंगना की याचिका पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को किए जाने की उम्मीद है.