केंद्र सरकार हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक अगर एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट में देरी होती है तो कंपनियों को यात्रियों को जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर दूसरे दिन भी फ्लाइट देरी से चलती है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध एयरलाइन्स कंपनियों को करना होगा। वहीँ कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को अलग से हर्जाना देगा पड़ेगा। जबकि फ्लाइट में देरी होने के चलते अगर यात्री अपना टिकट रद्द कराते हैं तो यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड मिलेगा।
एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा का कहना है कि अगर फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसिल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि, अगर टिकट की बुकिंग उड़ान के तय समय से 96 घंटे से कम समय में बुक की गई है तो यह प्रस्तावित नियम लागू नहीं होगा।
नागरिक उडडयन मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एयरलाइन्स कंपनी किसी व्यक्ति के नाम में सुधार के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेगी, लेकिन शर्त ये है कि यात्री के नाम में सुधार तीन अक्षरों का हो और यात्री की तरफ नाम में गलती के बारे में टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर एयरलाइन को बताया गया हो। हालाकिं कुछ एयरलाइन्स कम्पनियाँ यह सेवा पहले से मुहैया करा रही हैं जबकि कुछ की तरफ से सुधार के लिए शुल्क वसूला जाता हैं।