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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह में पेश करने का दिया निर्देश

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.

सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के अंदर पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों विशेष कर ऐसे मामले जिनमें स्थगन आदेश दिया गया है, की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया.

शीर्ष अदालत ने राज्यों से पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुक़द्दमों की प्रगति की निगरानी के लिये कहा था. उच्चतम न्यायालय ने अश्विनी कुमार उपाध्याय व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था.

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