आयकर विभाग ने कोरोना संकट की वजह से असेसमेंट ईयर 202ं0-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी हैं. आयकर विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक करीब 5.61 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं.
आयकर विभाग ने कोरोना संकट की वजह से असेसमेंट ईयर 202ं0-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी. लेकिन अब इसमें भी आज से लेकर सिर्फ तीन दिन बचे हैं. आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए आप भी जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर लें. हम आपको बताते हैं कि खुद ही आयकर रिटर्न किस तरह से आसानी से फाइल कर सकते हैं.
आयकर विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक करीब 5.61 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं. आईटीआर भरना बेहद आसान है. ये काम मुश्किल से 15 मिनट का है. हम यहां आपको बताते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑनलाइन ITR कैसे भरा जा सकता है.
पहले करें ये तैयारी
सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें. आप जो डिटेल भरेंगे उसके लिए ये सब जानकारियां काम आएंगी.
अब यह पता करें कि आप को कौन सा-फॉर्म भरना होगा. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, सेविंग्स अकाउंट पर हासिल ब्याज आदि के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना तक आमदनी होती है.
ऑनलाइन ITR दो तरीकों से भरा जा सकता है. पहला तरीका है ITR फॉर्म डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करना. दूसरा तरीका है सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना.
हम यहां आपको दूसरे तरीके से यानी ऑनलाइन ई-फाइलिंग का तरीका बता रहे हैं, जो ज्यादा आसान है. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आईटीआर भर सकते हैं:
1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो अपने आप को यहां रजिस्टर्ड करें. इसके लिए आपको अपने पैन और अन्य डिटेल भरने की जरूरत पड़ेगी. अगर आपने पिछले सालों में रिटर्न भरा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे. आपको विभाग से एक यूजर आईडी, पासवर्ड मिलेगा.
3.. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
3. ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
4. सबसे पहले ये चुनें कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है. फिर यह सलेक्ट करें कि असेसमेंट ईयर कौन सा है.अभी जो आप आईटीआर भरने जा रहे हैं, उसके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 है.
5. इसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सलेक्ट करें.
5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें.
7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी.
9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की जानकारियां भरनी हैं.
10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
11. इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें
ITR वेरिफिकेशन करना न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-
1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजकर
याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V यानी वेरिफिकेशन फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है. आईटीआर भरकर और उसकी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटआउट लेते हैं. इस पर साइन कर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से Centralised Processing Centre, Income Tax department, Bengaluru, 560500 के पते पर भेजना होता है. हालांकि बेहतर होगा कि आप वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP का प्रयोग करें. अगर आप आधार OTP का ऑप्शन चुनते हैं तो उसे सिलेक्ट करने के बाद Continue पर क्लिक करें