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Coronavirus Outbreak : Mumbai से अपने गांव जाना चाहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है

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1 मई को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)  द्वारा जारी हुई अधिसूचना के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police ) के जोनल डीसीपी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो मुंबई शहर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों , श्रद्धालुओं, टूरिस्ट, छात्रों को उनके राज्यों में जाने के लिए मदद करेंगे. मुंबई शहर में मुंबई पुलिस के रिहायसी इलाको के 12 जोन है. हर ज़ोन का डीसीपी एक नोडल अधिकारी है जो मुंबई से दूसरे राज्यो में जाने के लिए जरूरी मददगार होगा.

मुंबई पुलिस के हर पुलिस स्टेशन में एक अप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध है जिसे भरकर यह आवेदन पत्र जोन के डीसीपी के पास जाएगा. इस आवेदन पत्र में

1) नाम, आधार नंबर जानकारी , मोबाइल नंबर और पता.

2) अपने ट्रांसपोर्ट की जानकारी (जिस वाहन से जाना हो.)

3) रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्राप्त किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें इस बात का जिक्र हो कि यात्री को इन्फ्लूएंजा जैसा कोई लक्षण नहीं है .

यह आवेदन पत्र यात्री को उसके इलाके के पुलिस स्टेशन में ही मिलेगा और आवेदन पत्र भरकर उसी पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र जमा करने के लिए जोनल डीसीपी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है . जोन के डीसीपी आवेदन पत्र की जांच करने के बाद उचित इजाजत देने का निर्णय लेंगे .

नियम और शर्त

1. कोई भी वह व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता यदि उसने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (डॉक्टर) द्वारा प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं कराया है.

2. कोई भी वाहन स्वीकृत क्षमता से अधिक यात्री नहीं ले जाएगा .

3. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हर समय और हर जगह किया जाएगा .

4. कोई भी वाहन बिना वाहन को सेनेटाइज कराए यात्रा प्रारंभ नही करेगा.

5. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समूह के लिए आवेदन नहीं भरेगा, ऐसा करने पर उसका आवेदन खारिज किया जाएगा.

6. दिए गए नियमों व शर्तों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी .

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