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सावधान : महाराष्ट्र सरकार ने दिए आदेश, लोकल ट्रेन और स्टेशन पर पहनना होगा मास्क है नहीं तो देना होगा फ़ाइन

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कोविड-19  के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस  को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है. यह जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी. जीआरपी के आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को लिखे पत्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग  के निदेशक अभय यावलकर ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा नौ सितंबर या इसके बाद नगर निकाय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक जुर्माना किया जाए.

एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना करता है. यावलकर ने पत्र में कहा, ‘‘राज्य सरकार सरकारी रेल पुलिस को अधिकार देती है कि वह लोकल ट्रेनों या स्टेशन परिसर के अंदर बिना मास्क पहने लोगों पर जुर्माना कर सकती है.’’ पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 मामलों  के प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यात्री सभी संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें.शेनगांवकर ने कहा कि बुधवार की शाम को उन्हें पत्र मिला और ‘‘एमसीजीएम के साथ मिलकर हम निर्देश को लागू करेंगे.’’

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,738 नये मामले सामने आने के बाद बुधवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,60,766 हो गई. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. विभाग ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से 91 और मरीजों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 43,554 हो गई.

विभाग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि दिनमें इस महामारी से 8,430 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जिससे राज्य में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 14,86,926 हो गई हैं. राज्य में अभी 1,29,746 मरीजों का इलाज चल रहा हैं.

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