महाराष्ट्र सरकार द्वारा Covid-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए ‘लॉकडाउन जैसी’ पाबंदियां आज रात आठ बजे से एक मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी. हालाँकि इनमें आवश्यक सेवाओं को छूट होगी.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक लगायी जाएगी.
ठाकरे ने कहा था कि इस अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू रहेगी जिसके तहत पांच या इससे अधिक लोग एक जमा नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने नयी पाबंदियों को ‘लॉकडाउन’ का नाम नहीं दिया.
आवश्यक सेवाओं को अनुमति होगी लेकिन एक मई तक प्रदेश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों पर पूरी तरह रोक रहेगी.