राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पेश किया. संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदन में राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया.
At Vidhan Sabha for the fifth session of the fifteenth #Rajasthan Legislative Assembly.. pic.twitter.com/SUQXtgcxcb
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 31, 2020
विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेस मास्क या किसी फेस कवर से समुचित रूप से ढका न हो.
विधेयक में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है. इसी के मद्देनजर राज्य सरकार का ये भी विचार है कि सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों, सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए जिसने मास्क न पहना हो.
गौरतलब है कि, विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शनिवार को फिर शुरू हुई जिसमें राज्य सरकार ने कृषि संबंधी केंद्रीय कानूनों के राज्य के किसानों पर असर को ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए.