COVID-19 : शर्तों के साथ अब अपने घर लौट पाएंगे Lockdown में फंसे छात्र और मजदूर, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार के नए आदेश के बाद अब अपने घर वापस लौट सकेंगे. बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को आदेश जारी किया है जिसमें कुछ शर्तों के साथ इन्हें वापस अपने राज्य लाया जा सकता है. आदेश में कहा गया है कि घर ले जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप (Medical Checkup) किया जाएगा. स्क्रीनिंग में जो लोग एसिंप्टोमेटिक (Asymptomatic) यानी जिनमें कोरोना(Coronavirus) के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें यात्रा (Travel) की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का खास ख्याल रखना होगा. यही नहीं, जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन (Home Quarantine) में रहना होगा.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्ट (Trasnport) के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस में बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. आदेश में ये भी कहा गया है कि जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी (Local Health Authority) उन्हें देखेंगे. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि फंसे हुए लोगों का समूह अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो भेजने वाले और रिसीव करने वाले राज्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं. गृह मंत्रालय ने आदेश में ये भी कहा कि सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को इन लोगों के आवागमन के लिए नोडल ऑथोरिटी (Nodal Authority) नियुक्त करना होगा. इस दौरान लोगों को भेजने और रिसीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटकॉल(Standard Protocal) बनाना होगा और उसका सख्ती से पालन करना होगा. ये भी कहा गया है कि फंसे लोगों को उनके लोकेशन तक पहुंचाए जाने के क्रम में जिन राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये आवाजाही होगी उन्हें इसकी इजाजत देनी होगी.

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