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अब मिठाई बेचने वालों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट, FSSI ने दिया ये निर्देश

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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India -FSSAI) ने मिठाइयों की बिक्री से जुड़ा एक नया नियम बनाया है. इस नए नियम से अब ग्राहकों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी यानी अब दुकानदारों को बताना होगा कि ये मिठाई कब तक ताजी रहेगी. ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे.जो भी दुकानदार ऐसे नहीं करेगा. उसके खिलाफ खाद्य नियामक (एफएसएसएआई) कार्रवाई करेगा.

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (commissioner of food safety) को एक पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि सभी के हित में ध्यान रखते हुए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोरडेट (Best Before Date) लिखी जाए. पत्र में ये भी कहा गया है कि मिठाई बनाने की तारीख लिखनी होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा. यह मिठाई बनाने वाले दुकानदारी की मर्जी है कि वो मिठाई बनाने की तारीख लिखे या फिर नहीं.

FSSAI का कहना है कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है.अभी तक दुकानदार बिना समय सीमा बताये धड़ल्ले से मिठाइयों को बेचते आ रहे हैं लेकिन अब खाद्य नियामक ने नियमों में बदलाव कर दिया है.

आपको बता दें कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर एक अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. FSSAI ने इस बारे में भी आदेश जारी किया है. FSSAI ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.

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