अगर आप प्राईवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी ख़बर है. क्योंकि जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फ़ंड की तरफ़ ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन मिलेगा. ग्रेच्युटी पोर्टेबिलिटी पर सहमति बनने के बाद नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर होगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस सरकार इस फैसले पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. श्रम मंत्रालय यूनियन और इंडस्ट्री की मीटिंग में ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई है. यह प्रावधान समाजिक सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया जाएगा. हालांकि, इसपर काम के दिनों को बढ़ाने पर इंडस्ट्री ने सहमति नहीं जताई है. इंडस्ट्री ग्रेच्युटी के लिए 15 से 30 दिन के वर्किंग डे के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है.
आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में 5 साल या उससे अधिक काम करने पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंपनी को अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है.