सरकार ने शुक्रवार को पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी. सीबीडीटी ने कहा, “पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है.”
साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है.
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है.
बता दें कि अब अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आप इसके बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 31 मार्च 2022 के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. साथ आपको सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा. इतना ही नहीं रद्द होने के बाद अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आयकर अधिनियम के तहत धारा 272बी का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैन धारक को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
जानें पैन को आधार से लिंक कैसे करें?
— अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
— इस वेबसाइट में आपको ‘Link Aadhaar’का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
— इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
— यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
— इसके बाद ‘Submit’ के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.