राजस्थान हाई कोर्ट ( Rajasthan High Court) में कांग्रेस (Congress) के बागी विधायकों की याचिका पर आज की सुनवाई करते हुए मंगलवार शाम पांच बजे तक स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार 20 जुलाई को सुबह दस बजे होगी.
बता दें कि सचिन पायलट (Sachin Pilot ) और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका की पैरवी हरीश साल्वे ने की. हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कहा कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पीकर की मंशा ठीक नहीं लग रही है. वहीं मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi ) ने कहा कि पायलट गुट ने विद्रोह नहीं किया है. विधायकों ने पार्टी के भीतर आवाज उठाई है. अयोग्य ठहराने का मामला नहीं बनता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को परेशान किया जा रहा है.
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhv) ने दलील पेश की. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर का नोटिस देना सही है. पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया इसलिए नोटिस जारी किया गया. विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है. वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्रीमेच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की.
ग़ौरतलब है कि यह नोटिस सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पी. आर. मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत को भेजा गया है.