सोशल मिडिया साइटस पर यौन अपराध से जुड़े वीडियो ब्लॉक करने को करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस यूयू ललित की पीठ के मुताबिक याहू, फेसबुक आयरलैंड, फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, गूगल इंक., माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप को इस मामले में विशेष आदेश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों द्वारा इस मामले में उठाये गए कदम की कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन सभी कंपनियों से 15 जून तक हलफनामा दायर करके यह बताने के लिए कहा है कि इस तरह के अश्लील वीडियो ब्लॉक करने के लिए उनकी तरफ से क्या उपाय किए है।
वहीँ दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बीटा वर्जन की लांचिंग टल गई है और अब यह पोर्टल 15 जुलाई या इससे पहले लांच किया जा सकता है।