दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी मुश्किलों से घिरे नजर आ रहें हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण की सीलिंग हो रही है, ऐसे में दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक इमारत की सील तोड़ना मनोज तिवारी को भारी पड़ गया है। जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 25 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमिटी ने कोर्ट को बताया था कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक इमारत की सील तोड़ी है। जो कि न सिर्फ सरकारी काम मे दखल है, बल्कि अदालत की भी अवमानना है, ऐसे में मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।
दरअसल बीते 16 सितंबर को मनोज तिवारी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहाँ स्थानीय लोगों ने उनसे सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की और वह मकान भी दिखाया, जिसे निगम द्वारासील कर दिया गया था। जिसके बाद बीजेपी नेता ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान की सील तोड़ दी थी, दरअसल जिस मकान को सील किया गया था, वह एक रिहायशी मकान था। जिसे कुछ समय पहले अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था।