नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा सभी याचिकाओं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर करने की केन्द्र सरकार की मांग पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की मांग पर संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी के तहत एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नोटबंदी के मुद्दे के संबंध हलफनामा दायर किया था। केंद्र ने याचिका दाखिल कर नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी।
नोटबंदी मामले मे सिब्बल ने कहा था कि ये गंभीर मसला है। योजना की संवैधानिक वैधता का सवाल है इस मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। पहले दो बार हुई नोटबंदी का मामला संविधान पीठ ने सुना था। लेकिन अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सिब्बल का विरोध किया और कहा कि विभिन्न हाईकोर्टों मे लंबित मामलों के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।
वहीँ याचिकाकर्ता ने कहा था कि नोटबंदी के फैसले के बाद जमीनी हकीकत काफी गंभीर है और लोग पैसे की कमी के चलते मर रहे हैं। लोगों को अपने पैसे के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से पेस अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।