सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है। एक मैगजीन के कवर पेज पर महेंद्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप मे कथित रूप से पेश करने को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।
इसके साथ ही अदालत ने पत्रिका के संपादक के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत निरस्त करते हुए कहा कि इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मामले में यदि क्रिकेटर पर मुकदमा चलाया गया तो यह न्याय का उपहास करना होगा क्योंकि उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया।
दरअसल पिछले साल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले को खारिज कर दिया था।
इसके पहले इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।