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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटी को भी नौकरी पाने का अधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि एक शादीशुदा बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है.