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उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर 10 साल की सजा, 5 लाख तक जुर्माना , संशोधित अध्यादेश कैबिनेट में पारित

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने गोहत्या कानून (Cow-Slaughter) को सख्त बना दिया है. अब गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.