कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है.
आरपीएफ ने ट्रेनों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को तीन साल की सजा देने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो रेलवे अधिनियम के तहत महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को तीन सालों की सजा मिलेगी।