इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन-रिलेशन पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि शादीशुदा स्त्री पराये पुरुष के साथ लिव-इन-रिलेशन में नहीं रह सकती। वहीँ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि बालिग व गैर शादीशुदा स्त्री लिव-इन-रिलेशन में रह सकती है। हालांकि, यह अनैतिक होगा।