उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने गोहत्या कानून (Cow-Slaughter) को सख्त बना दिया है. अब गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना योद्धाओं से अभद्रता और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है.