उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक अदालत ने तीन वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकाण्ड में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही इस मामले में उसके तीन अन्य सहयोगी को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. हत्याकाण्ड की साजिशकर्ता बताई जा रही महिला को न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 18 जून 2018 की रात थाना राया के भरऊ गांव की है, जहां अज्ञात हत्यारों ने सुन्दर सिंह (45), भंवर सिंह (55) व सत्यप्रकाश उर्फ सत्तन (68) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तीनों के शव करीब आधा-आधा किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग खेतों में पड़े मिले थे।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक सत्यप्रकाश के भतीजे जितेन्द्र ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक सुंदर सिंह की पत्नी के बयान के आधार पर नौ दिन में ही मामले का खुलासा करते हुए गांव के ही चंदन सिंह पुत्र छीतर सिंह व उसकी पत्नी भागवती उर्फ भागो, कालीचरण उर्फ करुआ पुत्र छीतर सिंह, अनिल पुत्र कालीचरण व गजराज पुत्र गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) अमर सिंह के न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.
न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव में भागवती को दोषमुक्त कर दिया, परंतु उसके पति चंदन सिंह को फांसी की सजा सुनाई और अन्य तीनों कालीचरण, अनिल व गजराज को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार अर्थदण्ड अदा करने का फैसला सुनाया.