संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि अब सिविल सर्विल का प्रीलिम्स एग्जाम 2020 को टालना असंभव है क्योंकि इसके लिए सभी लॉजिस्टिक इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट में आज यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2020 को स्थगित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई थी. यूपीएससी ने शीर्ष अदालत से कहा कि परीक्षा को टालना या स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक इंतजामों को पहले ही कर लिया गया है.
जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को एफिडेविट में दिखाए और पूरी व्यवस्था का खाका प्रस्तुत करे.
शीर्ष अदालत में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को टालने को लेकर याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उन्होंने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए इस एग्जाम को टालने की मांग की थी. बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा आगामी 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है.
20 यूपीएससी सिविल सर्विस अभ्यार्थियों ने इस याचिका को फाइल किया था. वहीं इससे पहले 24 सितंबर यानी बीते गुरुवार को कोर्ट ने एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव को याचिका की कॉपी केंद्र और यूपीएससी को देने के लिए कहा था.
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि इस कोरोना संकटकाल में परीक्षा कराना उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि 72 शहरों में इस ऑफलाइन परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है और इस एग्जाम में 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है.