इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की CM योगी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका

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महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पञ्च रुखिया गोली काण्ड के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर  पुनरीक्षण याचिका की अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पुराने (10/फरवरी/1999) मामले में आपराधिक मुकदमा चलाये जाने की अपील को लेकर दाखिल रिवीजन (निगरानी याचिका) पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची (कांग्रेस-ई नेता श्रीमती तलत अजीज) अगर चाहे तो वह निचली अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकती है।

 

उच्च न्यायालय ने यह आदेश महराजगंज निवासी तलत अजीज की निगरानी यचिका पर दिया। याची ने 10 फरवरी 1999 को महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पचरुखिया में घटित घटना के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अपील की थी। इस मामले में योगी आदित्यनाथ द्वारा दर्ज कराई गई क्रॉस एफआईआर में दाखिल अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध रिवीजन (याचिका) निचली अदालत महराजगंज में दाखिल की गई। जबकि अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने 13 मार्च 2018 को परिवाद खारिज कर दिया था।

 

यह मामला 10 फरवरी 1999 की है, याची तलत अजीज ने 10 फरवरी 1999 को महराजगंज थाना कोतवाली में तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तलत अजीज ने योगी पर अपने समर्थकों के साथ असलहों से लैस होकर गोली चलाने की शिकायत में कहा था कि इस गोलीकांड में उनके गनर सत्यप्रकाश की मौत हो गयी थी।

 

योगी ने भी इस मामले में तलत अजीज, पूर्व विधायक जनार्दन ओझा व अन्य के विरुद्ध क्रास एफआईआर दर्ज कराई थी।

 
 ( शिवरतन कुमार गुप्ता  की रिपोर्ट )

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