Lockdown 3: 4 मई से खुलेंगी शराब की दुकानें, नियमों का पालन होगा ज़रूरी

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कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

लॉकडाउन के दौरान  (ग्रीन-ऑरेंज-जोन) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए. शराब की बिक्री मॉल्स में नहीं की जा सकेगी.

ऐसे में शराब-पान मसाले की बिक्री करने वाले दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना होगा. साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल तक  21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी. हालाँकि बाद में इसे 19 दिन बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई कर दिया गया.

 

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