पटाखों की बिक्री पर सख्त हुआ सुप्रीमकोर्ट, दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे चला सकेंगे पटाखे

Must Read
Bhartiya Samachar
Bhartiya Samachar
भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालाँकि कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर कुछ शर्तें जरुर रखीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलें में कहा कि केवल वही ट्रेडर्स पटाखे बेंच सकतें हैं जिनके पास पटाखे बेंचने सम्बंधित लाईसेंस है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब ई कामर्स पोर्टल्स ऑनलाइन पटाखे नहीं बेंच सकेंगे।

दरअसल वायु प्रदुषण  का हवाला देते हुए सुप्रीमकोर्ट में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ  कम आवाज वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया, वहीँ दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए शाम 8 से 10 बजे तक की समय सीमा भी तय कर दी है।

Bhartiya Samachar

भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Latest News
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -
- Advertisement -