Live in Relation

विवाहित महिला का गैर पुरुष से लिव-इन-रिलेशन अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन-रिलेशन पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि शादीशुदा स्त्री पराये पुरुष के साथ लिव-इन-रिलेशन में नहीं रह सकती। वहीँ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि बालिग व गैर शादीशुदा स्त्री लिव-इन-रिलेशन में रह सकती है। हालांकि, यह अनैतिक होगा।
- Advertisement -spot_img

Latest News

- Advertisement -spot_img

Bhartiya Samachar

भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार