अब 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर पैन जरुरी

Must Read
Bhartiya Samachar
Bhartiya Samachar
भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार

नई दिल्ली।बिना पैन कार्ड के बैंकों में बार-बार नकद राशि जमा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम की घोषणा की है। अब तक पैन के बिना नकद जमा करने की सीमा 50,000 रुपए थी। बहुत सारे लोग पेन जमा करने से बचने के लिए 50,000 रुपए से कम की राशि जमा कर रहे थे। लेकिन अब मंगलवार को जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की राशि जमा करते हैं तो आपको पेन नंबर देना ही होगा। इस सर्कुलर ने लोगों की उस धारणा पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें यह माना जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार 50,000 रुपए से कम की राशि बिना पैन नंबर के बैंक में जमा कर सकता है।

आज बैंक अपने ग्राहकों को देंगे सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों को मिली छूट

डेबिट कार्ड और ऑनलाइन रेलटिकट पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स, सरकार ने दी किसानों को राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न की सालाना जानकारी में भी बदलाव किए हैं। अब से अगर कोई भी व्यक्ति एक साल में 10 लाख तक की राशि जमा करता है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को कर विभाग को जानकारी देनी होगी। 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच इसकी न्यूनतम सीमा 2.5 लाख रुपए तय की गई है। अगर नकद जमा राशि इस सीमा से ज्यादा होती है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों खुद ही इसकी जानकारी कर विभाग को दे देंगे। 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच करेंट अकाउंट खाते में जमा की अधिकतम राशि 12.5 लाख रुपए होगी।

Bhartiya Samachar

भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Latest News
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -
- Advertisement -