क़रीब 8 महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आज से सभी धार्मिक स्थल दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि इस दौरान मास्क पहनने के साथ ही और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक़, श्रद्धालुओं को मंदिरों में मास्क पहनकर ही जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सभी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. इसके अलावा, मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच की दूरी कम-से-कम छह फीट होनी चाहिए. 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो, उन्हें धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना अनिवार्य है. अगर सैनिटाइज़र ना हो तो साबुन या हैंडवॉश से भी हाथ धोने को कहा गया है.
आपको बता दें कि सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए आवश्यक गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इसके तहत गेट पर हैंड सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में बिना मास्क पहने घुसने नहीं दिया जाना, लोगों को मास्क पहनकर रहने और समय-समय पर हाथ धोते रहने के लिए जागरूक करना, श्रद्धालुओं के मंदिर परिसर में आने से पहले अपने जूते-चप्पलों को बाहर छोड़कर आने जैसे गाइडलाइन्स शामिल हैं.