आज से गैर जरूरी सामान की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम

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केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) लागू कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है. इस बीच गृह मंत्रालय (Home Ministery) ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. दुकानों में सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा.

हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है. उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी. गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं.

शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. सटाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा.

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